Unlock 2.0: 90 दिन बाद आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां, ये होंगे खुलने के नियम

Unlock 2.0 in Uttarakhand

Unlock 2.0: 90 दिनों से बंद धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां अब खुलेंगे। देहरादून नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद के सभी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां आज ( बुधवार ) से सुबह सात से आठ बजे तक खोले जाएंगे। वहीं मौजूदा स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने अभी होटल नहीं खोलने का फैसला किया है। वहीं, बार सुविधाओं वाले रेस्तरां में बार बंद रहेंगे। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य रहेंगे। वहीं, कन्टेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को अपना आदेश जारी किया।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लगभग एक महीने पहले नगर निगम देहरादून क्षेत्र और गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद में स्थित धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्तरां और होटलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। इसी कड़ी में यहां धार्मिक स्थल, मॉल खोले जाएंगे। होटल खुलने पर निर्णय बाद में लिए जाएंगे, जबकि रेस्तरां खोले जाएंगे।

यह भी पढ़ें- चारधाम यात्रा: 1 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए जारी किए दिशानिर्देश, ये नियम रहेंगे..

वहीं प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सेनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी। मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा । केवल उन्हीं लोगों को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा जिनमें कोई लक्षण नहीं होंगे। इसके अलावा, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी।

रेस्तरां, मॉल को सैनिटाइज करना होगा। प्रबंधन को शॉपिंग मॉल के गेट पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। मास्क पहने बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी जरूरी होगी।

इन बातों का रखना होगा ध्यान 

  • मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
  • मास्क अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे। 
  • होम डिलिवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति। 
  • दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा। 

प्रशासन ने आज से धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी किए हैं। लोगों से अपील है कि दो गज की दूरी का पालन हरहाल में करें। मास्क लगाकर ही घर से निकलें। अगर कोई इन नियमों का पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

  • डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकार
Facebook
Twitter
LinkedIn
मुफ्त मिल सकता है 69,990 रुपये का iphone 14, Paytm का जैकपॉट धमाका ऑफर इन मोबाइलों पर नहीं चलेगा Whatsapp, 24 October से बंद होने जा रहा है GOOGLE PIXEL 8 मिल रहा इतना सस्ता, ऐसे उठाएं फायदा 15,999 रुपए में मिल रहा 43 इंच वाला ये Smart TV इस खिलाडी ने नाम दर्ज़ हुआ T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ Half Century लगाने का रेकॉर्ड