Women Reservation Bill: नए संसद भवन में पहले दिन की कार्यवाही के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन के पटल पर रखा। बता दें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का एलान किया गया है। जिसमें से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार 19 सितंबर को नए संसद भवन में पहले कानून को पेश करने का एलान किया। दरअसल, नए संसद भवन में पहले दिन की कार्यवाही के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने जा रही है। पीएम मोदी ने इसके लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में यह विधेयक पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का एलान किया गया। बताया गया है कि, “अब लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित होंगी”। मौजूदा समय में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है और इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है।
केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने सदन में कहा कि, महिलाओं को लोकसभा और अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके कानून बनने के बाद सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। महिला आरक्षण की अवधि फिलहाल 15 साल रखी गई है। इसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार लोकसभा के पास होगा।