Rahul Gandhi: मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत में अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए है। कम सजा भी तो दी जा सकती थी ?
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार 4 अगस्त को एक अंतरिम आदेश में राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। बता दें इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
निलंबन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलील दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए है कम सजा भी तो दी जा सकती थी, उससे ससदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि जब तक अपील रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कोर्ट की टिप्पणी के अलावा ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण यदि सजा एक दिन भी कम होती तो अयोग्यता से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होता। ट्रायल जज से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम सजा देने के कारण बताएं। हालांकि, अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने में काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यक्ति से कुछ हद तक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। ऐसे में बड़ी बात यह भी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा- यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते जय हिंद…
जानिए क्या था मामला
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
वहीं इस मामले की सुनवाई के बाद Priyanka Gandhi Vadra ने ट्वीट करते हुए लिखा “तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य”~गौतम बुद्ध
सुप्रीम कोर्ट को न्यायपूर्ण निर्णय के लिए धन्यवाद”
साथ ही इस सुनवाई के बाद Mallikarjun Kharge ने भी ट्वीट करते हुए लिखा “सत्यमेव जयते ! सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की जीत हुई। वायनाड के नागरिकों की जीत हुई। श्री @RahulGandhi के ख़िलाफ़ BJP की साज़िश बेनकाब हुई। लोकतंत्र के मंदिर में फिर गूंजेगी आम जन की बुलंद आवाज़। सत्य और साहस के प्रतीक बन गए हैं राहुल गाँधी। मोदी सरकार और BJP के लोग वही काम करें जिसका उनको जनाादेश मिला है। अपने वादों को निभाने में वो एक दशक से विफल रहे हैं। संसद और सड़क तक जारी रहेगा जनता के सवालों पर संग्राम।
मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा “चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करें”