Uttarakhand Cabinet Meeting: प्रदेश की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित हुई, बैठक के दौरान 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें राजकीय भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम, अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
Uttarakhand Cabinet Meeting: कैबिनेट के प्रमुख एवं अन्य फैसले
- अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी मिलेंगे निःशुल्क तीन रसोई गैस सिलिंडर।
- वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक भी मोटर यान नियमावली के तहत कर सकेंगे चालान।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।
- उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन विस पटल पर रखे जाएंगे।
- विद्युत नियामक आयोग के विनियमन विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।
- पेयजल निगम के वार्षिक लेखे विस पटल पर रखे जाएंगे।
- ऊधमसिंह नगर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के सात पद बढ़ाए गए।
- राष्ट्रीय बचत निदेशालय समाप्त, स्टाफ का समायोजन कोषागार निदेशालय में होगा।
- सहायक कोषाधिकारी से उपकोषाधिकारी पर हो सकेगी पदोन्नति, नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- वैट से संबंधित 41 हजार वादों के एकल समाधान योजना की अवधि तीन माह बढ़ाई।
- राज्य में नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए प्रकोष्ठ बना, 11 विशेषज्ञों के पद सृजित।
- 265 अनुपयोगी अधिनियम होंगे समाप्त, विनियोग अधिनियम निरसन बिल लाने को मंजूरी।
- जीएसटी अपील अधिकरण की राज्य पीठ के गठन को मंजूरी।
- किफायती आवास, खेल स्टेडियम व अकादमी के लिए निजी निवेशक खरीद सकेंगे भूमि, अधिनियम में मंजूरी।
- भैषज विकास इकाई में वर्गीकरण पर्यवेक्षक पद का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 किया गया।
- चंपावत और पिथौरागढ़ के सात नगर निकायों, गैरसैंण के विनियमित क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाएगा भोपाल का वास्तुकला विद्यालय।
- उत्तराखंड सेवा के अधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 विस के पटल पर रखा जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में 13 पद बढ़ाए।
- कृषि एवं उद्यान विभाग के क्रियात्मक एकीकरण के लिए महानिदेशक का पद सृजित।
- जीएसटी अधिनियम में छोटे अपराधों पर सजा खत्म, केवल अर्थदंड लगेगा।
- कारखाने में रात्रि पाली में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा होगी मजबूत, कारखाना अधिनियम में संशोधन।
- उत्तराखंड क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) रूल्स में होगा संशोधन। 50 बिस्तर के उपचार केंद्रों से नहीं लिया जाएगा पंजीकरण शुल्क। 51 से अधिक बिस्तर वाले केंद्रों के पंजीकरण शुल्क में 90 प्रतिशत की कमी को मंजूरी।
- प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों एवं नशा मुक्ति केंद्रों के अनंतिम पंजीकरण को 2000 रुपये और अंतिम पंजीकरण को 20 हजार रुपये शुल्क समेत न्यूनतम मानकों का निर्धारण।
- मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना का होगा संचालन, 6400 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्राकृतिक कृषि से आच्छादित होगा।
- महिला कार्मिकों को रात्रि पाली में सायं सात बजे से सुबह छह बजे तक कार्य करने की छूट, रात्रि पाली में परिवहन में सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य।
- सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों को आउटसोर्सिंग से भरने को स्वीकृति।