Bharat : शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इस याचिका में अंग्रेजी शब्द INDIA को BHARAT या HINDUSTAN से बदलने की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत इस याचिका पर 2 जून को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि इस बदलाव से औपनिवेशिक अतीत से देश के नागरिकों की मुक्ति सुनिश्चित होगी। याचिकाकर्ता, दिल्ली निवासी, ने अपनी याचिका में शीर्ष न्यायालय से ‘india ’शब्द को ‘भारत’ या ‘ हिंदुस्तान ’शब्द से बदलने और केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
Bharat : संविधान का अनुच्छेद 1 इस गणतंत्र के नाम से संबंधित
याचिका में दावा किया गया है कि ‘भारत’ या ‘हिंदुस्तान’ शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव की भावना पैदा करते हैं। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से अपील की है कि वह संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे और इंडिया शब्द को हटाकर देश को भारत या हिंदुस्तान करने का आदेश दें।
संविधान का अनुच्छेद 1 इस गणतंत्र के नाम से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद 1 पर चर्चा का हवाला दिया। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि राष्ट्र का नाम ‘भारत’ या ‘हिंदुस्तान’ रखने की पुरजोर वकालत की गई थी। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह सही समय है जब देश अपने मूल और प्रामाणिक नाम ‘भारत’ से जाना जाए ।