Nainital High Court: नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ महिलाओं द्वारा दुष्कर्म के नाम पर कानून का दुरूपयोग करने के मामले में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। एकलपीठ न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा कि कुछ महिलाएं कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को तुरंत जेल भेज देना चाहिए।
हाई कोर्ट ने दुराचार के एक मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दुराचार का केस खारिज करते हुए बेहद अहम टिप्पणी की है, कि कुछ महिलाएं दुराचार क़ानून का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि कुछ महिलाएं पहले अपने पुरुष मित्रों के साथ कई जगहों पर जाती हैं और बाद में मतभेद होने पर दुष्कर्म कानून को हथियार बनाकर उसका दुरुपयोग करती हैं। मॉडर्न समाज में जैसे ही महिला और पुरुष पार्टनर के बीच मतभेद होता है तो सेक्शन 376 का दुरुपयोग किया जाने लगता है। कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं को जेल भेजा जाना चाहिए।
यह टिप्पणी नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान याचिका को खारिज करते हुए की है। दरअसल शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दायर चार्जशीट व समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा, कि कानून को हथियार समझने वाली महिलाओं पर त्वरित कार्रवाही की जाएगी।
वर्त्तमान में एक शिकायतकर्ता का मामला है कि उसके पुरुष मित्र ने मई 2005 से शादी का झांसा देकर कई जगह ले जाकर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद पुरुष मित्र ने अन्य महिला से शादी कर ली। शादी का पता होने के बाद भी शिकायतकर्ता के पुरुष मित्र के साथ शाररिक संबंध है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध केस दर्ज कराने से 15 वर्ष पूर्व से बने आ रहे हैं और एफआईआर अब की जा रही है। आखिर क्यों? कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रहीं हैं।