Inner Line Permit: इनर लाइन से अलग करें प्रदेश के ये चार गांव, सरकार का केंद्र से जवाब

Inner Line Permit: इनर लाइन (Inner Line Permit- ILP) के भीतर बिना परमिट किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। विशेषकर विदेशी पर्यटकों को यहां आने की अनुमति नहीं होती। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज योजना में उत्तराखंड के 51 गांव शामिल हैं जिनमें चार गांव इनर लाइन के भीतर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से इन गांवों को इनर लाइन से बाहर करने का अनुरोध किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में उत्तराखंड के 51 गांव शामिल किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य इन गांवों में पर्यटन व संस्कृति के साथ ही आजीविका पर केंद्रित योजनाओं को बढ़ावा देना है। बता दें योजना के अंतर्गत चिन्हित हुए ये सभी गांव सीमावर्ती हैं। इनमें से 4 गांव पिथौरागढ़ के ‘सेलाखेत व गुंजी’ और चमोली के ‘नीति व मलारी’ इनर लाइन के भीतर हैं। दरअसल, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में भारत-चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं। इन सीमाओं से एक निश्चित दूरी पर केंद्र सरकार ने इनर लाइन तय की हुई है।

पूर्व में प्रदेश सरकार ने कई सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन और आजीविका दृष्टिगत इनर लाइन से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। जिसे पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए प्रदेश सरकार से कहा कि पहले इस संबंध में सर्वे आफ इंडिया व आइटीबीपी से वार्ता करते हुए इसका सर्वें करा लें। जिसको लेकर कवायद अभी जारी है। साथ ही बता दें इस बीच केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है और इस योजना के भीतर आने वाले 4 गांव इनर लाइन के भीतर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से इन गांवों को इनर लाइन से बाहर करने का अनुरोध किया जा रहा है।

वाइब्रेंट विलेज योजना

भारत के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना है। वास्तविक नियंत्रण रेखा(LAC) के समीप स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। इन गांवों को सरकार रोड कनेक्टिविटी, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्यीय केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों से जोड़ना चाहती है।

इनर लाइन परमिट

इनर लाइन परमिट’ भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक निश्चित समय के लिए यात्रा की अनुमति देता है। इनर लाइन (Inner Line Permit- ILP) के भीतर बिना परमिट किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। विशेषकर विदेशी पर्यटकों को यहां आने की अनुमति नहीं होती। केवल विशेष परिस्थिति में ही इन पर्यटकों को उनके दूतावास के पत्र के आधार पर ही सीमित क्षेत्रों के लिए यह परमिट दिया जाता है।

Facebook
Twitter
LinkedIn
मुफ्त मिल सकता है 69,990 रुपये का iphone 14, Paytm का जैकपॉट धमाका ऑफर इन मोबाइलों पर नहीं चलेगा Whatsapp, 24 October से बंद होने जा रहा है GOOGLE PIXEL 8 मिल रहा इतना सस्ता, ऐसे उठाएं फायदा 15,999 रुपए में मिल रहा 43 इंच वाला ये Smart TV इस खिलाडी ने नाम दर्ज़ हुआ T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ Half Century लगाने का रेकॉर्ड