शनिवार को गृह मंत्रालय ने 1 जून से अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से फिर से सभी गतिविधियों खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस रणनीति को सरकार ने ‘Unlock 1’ नाम दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस 1 जून 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगी। फिर से सभी गतिविधियों को खोलने के पहले चरण ‘Unlock 1’ में आर्थिक स्थिति पर जोर रहेगा।
पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी
गृह मंत्रालय द्वारा COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे 10 मानदंडों का अनिवार्य पालन करना शामिल है।
आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को 21 दिनों के लिए लॉक डाउन की घोषणा की थी। उसके बाद 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 लागू रहा। 3 मई के बाद सरकार ने 17 मई तक यानी 2 हफ़्तों के लिए लॉकडाउन 3.0 लागू किया था। 17 मई के बाद से 31 मई तक लॉकडाउन के चौथे चरण यानी लॉकडाउन 4 की घोषणा की गई थी।