Chamoli News: हत्या के एक मामले में अदालत ने चार आरोपियों में पिता, चाचा, बहनोई और एक अन्य को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया। जबकि इसी मामले में मृतक की भाभी को 2 वर्ष की कैद के साथ 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किय
Chamoli News: युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने मृतक के पिता, चाचा, बहनोई सहित एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही दोषियों के द्वारा जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं मृतक सुभाष की भाभी बबिता को साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए 2 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जबकि चारों दोषियों को 25-25 हजार मृतक सुभाष की पत्नी को प्रतिकर दिए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
क्या था मामला
मुक़दमे के अनुसार, जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि घटना ग्राम झिंझोड़ी तहसील नारायणबगड़, जनपद चमोली की है। 10 जून 2017 को मृतक सुभाष की पत्नी ममता देवी रात को गांव के पास ही रामलीला देखकर लौट रही थी। इसी दौरान जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि पति सुभाष के पिता रेवत सिंह, बहनोई इंद्र सिंह, चाचा त्रिलोक सिंह व सुरेंद्र सिंह उसके पति के साथ मारपीट कर रहे थे। जिसे देख वह हैरान हो गई और पति का बचाव करने लगी। सुभाष की पत्नी ममता ने जब मारपीट का विरोध किया तो चारों दोषियों ने सुभाष को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और सुबह उसकी स्वभाविक मौत बताकर शव का बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद मृतक की पत्नी ममता के द्वारा मामले में राजस्व पुलिस चौकी छैकुड़ा में छह आरोपितों के खिलाफ हत्या व साक्ष्य मिटाने के साथ-साथ बिना पोस्टमार्डम कराए शव को जलाने वाले गांव के अन्य 14 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
वहीं आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी पिता, चाचा, बहनोई और एक अन्य अभियुक्त की जमानत को निरस्त कर उन्हें सजा काटने के लिए पुरसाड़ी (चमोली) जेल भेज दिया है, जबकि मृतक की भाभी बबीता देवी को सजा के बाद अपील के लिए जमानत पर छोड़ा गया है।