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ये एक सरकारी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों की देखरेख करती है
ऐसी जमीन या संपत्ति जो किसी धार्मिक, सामाजिक या दान के उद्देश्य से दी गई हो
वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा या समाज सेवा के लिए किया जाता है
वक्फ बोर्ड में चेयरमैन और सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है
हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड, विवाद और बिल को लेकर चर्चा तेज हुई है
वक्फ बोर्ड को संपत्ति की देखरेख, किराया वसूलने और कब्जा हटाने का अधिकार होता है
पूरे देश में करीब 8 लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ दर्ज हैं