ITR भरते वक्त इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं तो लग सकता है जुर्माना 

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हर टैक्सपेयर के लिए जरुरी है, 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले सही और सटीक रिटर्न फाइल करने से पेनल्टी और परेशानियों से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें, जिनका ध्यान रखना जरूरी है

हर टैक्सपेयर की इनकम के हिसाब से अलग-अलग ITR  फॉर्म होते हैं, अपनी इनकम सोर्स के आधार पर सही फॉर्म सिलेक्ट करें

कई लोग सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स से मिलने वाली इनकम डिक्लेयर करना भूल जाते हैं, ऐसा न करें वरना नोटिस आ सकता है

पैन नंबर, आधार, बैंक डिटेल्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में गलती से रिफंड में देरी या रिटर्न रिजेक्शन हो सकता है, फाइलिंग से पहले सभी डिटेल्स को दोबारा चेक करें और बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट करें

सेक्शन 80C, 80D जैसे डिडक्शन्स को सही तरीके से क्लेम करें, गलत या फर्जी डिडक्शन क्लेम करने से टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है

अगर आपके पास विदेशी बैंक अकाउंट, शेयर या दूसरी प्रॉपर्टी है, तो उसे Schedule FA में डिक्लेयर करना जरूरी है, इसे छिपाने पर 10 लाख तक की पेनल्टी और ब्लैक मनी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है

अगर आईटीआर फाइलिंग में कन्फ्यूजन हो, तो सर्टिफाइड टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें, सही गाइडेंस से गलतियों से बचा जा सकता है और टैक्स फाइलिंग प्रोसेस स्मूद हो सकता है