देशभर में आज 1 जून से ‘अनलॉक 1’ की शुरुआत हो चुकी है। जिसके तहत 1 जून से अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से दोबारा सभी गतिविधियों खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं, उत्तराखंड सरकार ने भी आनलॉक 1 की गाइडलाइंस (Uttarakhand Unlock 1 Guidelines) जारी कर दी है। हालांकि नई गाइडलाइंस में में लॉकडाउन 4 की तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है।
Uttarakhand Unlock 1 Guidelines:
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई अनलॉक 1 की गाइडलाइंस के मुख्य पॉइंट्स:
● अंतर्राज्यीय (Inter State) आवाजाही के लिए पास अनिवार्य रखा है।
● अंतर्जनपदीय आवाजाही के लिए पास अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल (smartcitydehradun.uk.gov.in) पर आवेदन (Registration) करना जरूरी होगा।
● प्रदेश में बाजार पहले की तरह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटे के लिए खुलेंगे। सभी गैर जरूरी गतिविधियों की आवाजाही के लिए भी यही समय रहेगा।
● रेड जोन में दुकाने खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।
● ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
● हवाई जहाज और रेल से आने वाले यात्रियों के संबंध में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा।
● रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने व छोड़ने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
● सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार यथावशकता बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा।
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 1 की जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार पहले चरण में धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अभी राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।