क्वारन्टीन के नियमों का उल्लंघन करने पर हाइकोर्ट ने सतपाल महाराज और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस

Uttarakhand Highcourt sent notice to Satpal Maharaj and state government

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (Satpal Maharaj) हाल ही में कोरोना पॉजिटव पाए गए थे। उनके साथ-साथ परिवार के सदस्य और कर्मियों समेत 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सतपाल महाराज को क्वारन्टीन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

दरसअल, देहरादून के एक व्यक्ति ने उत्तराखंड हाइकोर्ट में सतपाल महाराज द्वारा क्वारन्टीन के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर उन पर FIR करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड सरकार और सतपाल महाराज को नोटिस जारी किया है।

साथ ही कोर्ट ने कोर्ट ने तीन हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, क्वारन्टीन के नियमों का उल्लंघन करने पर जब आम लोगों के खिलाफ IPC की धारा 188 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है।

सतपाल महाराज ने 21 मई और 29 मई को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया था। जिसके कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एहतियातन उनके पूरे परिवार और घर में काम करने वाले लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट में सतपाल महाराज और उनके परिवार के 5 सदस्य समेत समेत 22 लोग पॉजिटिव पाए गए थे।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत ने सेल्फ क्वारंटीन में रहने का फैसला लिया था।

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