उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति दी है, परिवहन विभाग एसओपी जारी करेगा। किसी भी जिले के रेड ज़ोन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा । इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट आमतौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन उनके संचालन के लिए शर्तें तय की गई हैं।
रेड ज़ोन में कोई भी जिला नहीं होने के कारण, अब सार्वजनिक परिवहन सहित बसें पूरे राज्य में संचालित हो सकेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में बसों के संचालन से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, वाहन की क्षमता से केवल आधी सवारी ही ले जाई जा सकती है।
सरकार ने अंतर राज्य परिवहन का संचालन करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है, जिसके लिए नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी एक आदेश में, परिवहन विभाग को सार्वजनिक परिवहन का एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद परिचालन शुरू हो सकता है। संचालन में सामाजिक दूरी के मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
आठ शहरों में ऑड ईवन व्यवस्था
उत्तराखंड में लॉक डाउन के चौथे चरण में अब वाहनों का परिचालन होगा। लेकिन अधिक आबादी वाले आठ शहरों में, ऑड-ईवन नंबर प्लेट के अनुसार निजी वाहनों का संचालन किया जाएगा।
एक दिन, ऑड नंबर के चार पहिया वाहन और दूसरे दिन ईवन नंबर के वाहन चलाये जा सकते है। वहीं, दोपहिया वाहन सभी दिन चल सकेंगे। उल्लंघन करने वालों के चालान काटने के अलावा अन्य सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने सड़कों पर सीमित संख्या में वाहनों को रखने के लिए ऑड-ईवन व्यवस्था की है। इस संबंध में जिलों को निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद इस प्रणाली को लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था निजी वाहनों के लिए होगी।