उत्तराखंड सरकार ने क्वारन्टीन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की जेल सजा अथवा दोनों का प्रवाधान रहेगा। प्रदेश में बढ़ते मामालों को देख सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है।
महामारी अधिनियम में बदलाव करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल और उड़ीसा ने ऐसा किया है। धारा 2 व 3 संशोधित होने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते फेस मास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत जुर्माने व सजा का प्रवाधान है।
मास्क न पहनने पर पहली गलती पर 100 रुपए का जुर्माना होगा। इसके बाद फिर से बिना मास्क के पकड़े जाने पर यह राशि बढ़ती जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि सोमवार तक इस अध्यादेश के तहत जुर्माने की राशियों का निर्धारण करते हुए इसे जारी कर दिया जाएगा।