प्रदेश में 30 अप्रैल तक बढेगा लॉकडाउन, 15 मई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

Coronavirus Uttarakhand: CM Trivendera Singh Rawat make exit lockdown strategy

Coronavirus Uttarakhand Update: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम और उससे निपटने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। इसमें प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 3 अप्रैल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्ययोजना के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की नीति को 31 मई तक बढ़ाकर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य किया जाएगा। जबकि 14 मई तक सारे शिक्षण संस्थाएं बंद रखने का प्रस्ताव है। प्रदेश में चिह्नित हाटस्पाट में आवाजाही पर पूरे तरीके से रोक रहेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए इस 18 सूत्री प्रस्ताव में जिलों को दो वर्ग में बांटा गया है। 14 अप्रैल तक जिन जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नही आया उन्हें ‘ए वर्ग’ में रखा जाएगा। ‘वर्ग बी’ में वे जिले आएंगे जहां पॉजिटिव केस
मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है। ऐसे में ‘वर्ग ए’ वाले जिलों को कुछ रियायतें दी जाएगी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस के संबंध में 15 अप्रैल के आगे की रणनीति पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसके बाद सरकार ने एक कार्ययोजना तैयार की जो शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी जाएगी।

प्रदेश सरकार का 18 सूत्री प्रस्ताव:

  1. सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। जिलों के दो वर्ग होंगे। ए वर्ग में वे जिले होंगे जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग बी वह जिले होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है। ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा।
  1. जिलों में चिहिनत किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा।
  2. 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी।
  3. 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी।
  4. स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति।
  5. वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा।
  6. वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।
  7. हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।
  8. भारत-नेपाल सीमा 30 अप्रैल तक सील रहेगी और राज्यों के बीच परिवहन की गृह मंत्रालय के निर्देशों के अधीन खुला रहेगा।
  9. ये रहेंगे बंद होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
  10. 15 मई तक प्रदेश के सभी तरह के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
  11. हॉटस्पाट को छोड़कर इनको रहेगी अनुमति खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।
  12. अस्पतालों को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश में एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक।
  13. रियायत वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामान की दुलाई हो सकेगी।
  14. वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।
  15. क्वारंटीन होने वालों को इधर उधर आने जाने की इजाजत नहीं होगी।
  16. सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा।
  17. सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।
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