Lockdown : कोविड-19 के कहर को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन को 17 मई तक लागू करने के साथ ही इस बार कई रियायतें भी दी गई है। इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है। लेकिन इसके लिए भी कई नियम बनाये गए हैं जिससे कि कोरोना वाइरस का संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति तक न फैले।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन में दो हफ्ते और बढ़ाने का आदेश दिया है, जिसमे सभी जोन (ग्रीन, ऑरेंज और रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सरकार ने पान मसाला, तम्बाकू और गुटका बिक्री को भी छूट दी है। शराब की बिक्री के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। हालांकि, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
आगामी लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के तहत शॉपिंग मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की बिक्री पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर शराब, गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू के सेवन पर रोक लगी रहेगी। ऐसा करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति के ऊपर जुर्माना व कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
शराब व पान मसाले की बिक्री करने वाली दुकानों को सिर्फ नियमों के तहत ही छूट दी गयी है। जिसमे दुकानदारों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस दौरान खरीद दरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। सभी मालिकों द्वारा अपने ग्राहकों को 6 फीट की दूरी बना कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। इसके अलावा दुकान पर एक बार मे पांच से ज्यादा ग्राहकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
आप को बता दें, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदले गृह मंत्रालय ने आगामी लॉकडाउन का ऐलान किया। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला और 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने 4 से 17 मई तक तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है।