कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया है। 3 मई को लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने के बाद 4 मई से 17 मई तक तीसरा चरण लागू होगा।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ लॉकडाउन 2.0 की समीक्षा और उससे आगे कि रणनीति बनाने के लिए बैठक आयोजित की थी। जिसमें लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना संक्रमण के मामलों, रिकवरी रेट, केस डबलिंग रेट इत्यादि मानकों को ध्यान में रखते हुए देशभर में जिलों को तीन कैटेगिरी में बांटा गया है- ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। देश में रेड जोन में 130 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रेड जोन वाले जिलों में लॉकडाउन में कोई राहत नहीं दी गयी है।
जानिए Lockdown 3.0 की हाइलाइट्स:
● इस दौरान स्कूल, कॉलेज, समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
● मॉल, सिनेमा, जिम, स्पोर्ट्स सेंटर पहले की तरह ही बंद रहेंगे
● मेट्रो और ट्रेन के संचालन पर भी रोक रहेगी
● सभी तरह की हवाई यात्रा पर भी पाबंदी रहेगी
● मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समेत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
● ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन वाले जिलों को आर्थिक गतिविधियों में राहत मिलेगी
● ग्रीन जोन के जिलों में जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान खुले रहेंगे।
● ग्रीन ज़ोन वाले जिलों में बसों को चलने की अनुमति दी गई है, मगर यात्री क्षमता 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी।
● ऑरेंज जोन में बसों की चलने की अनुमति नहीं होगी
● ऑरेंज ज़ोन में बाइक के पीछे बैठने की इजाज़त होगी
● ऑरेंज ज़ोन वाले जिलों में भी गाड़ी चल पाएगी, लेकिन 1 चालक के साथ सिर्फ दो यात्री ही बैठ पाएंगे।
● रेड जोन जिलों में लॉकडाउन में राहत नहीं मिलेगी।