हिमाचल सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रदेश की जनता को बड़ी रियायत दे दी है। अब प्रदेश में 1 जून से सशर्तें बसों का संचालन शुरू होगा। शनिवार को सरकार ने बसों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में बसों के चलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित हुआ है। सरकार द्वारा HRTC और प्राइवेट बसों के संचालन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
एसी बसों को छोड़कर सभी स्टेज कैरिज बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी। सामाजिक दूरी और भीड़ से बचने के लिए बसों में 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करनी होगी। सभी यात्रियों को बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना होगा। बसों को रूटों पर भेजने से पहले सुबह या शाम को सैनिटाइज करना होगा। जबकि बस के भीतर संवेदनशीन स्थानों को प्रत्येक दो घंटे के बाद सैनिटाइज करना होगा। बसों में स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर मनाही होगी। चालक और परिचालक के पास हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होना जरूरी है।
1 जून से हिमाचल में बसों के संचालन की ये रहेंगी शर्तें:
प्रदेश में बसों का संचालन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा।
प्रदेश में AC बसों को छोड़कर सभी स्टेज कैरिज बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी।
सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए सभी बसें 60 फीसदी यात्रियों के साथ चलेंगी।
बसों में यात्रियों के लिए चढ़ने और उतरने की अलग से व्यवस्था होगी।
यात्रियों को बस में चढ़ते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी रखनी होगी।
बस में यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी बसों में 3 सीटों पर 2 यात्री और 2 सीटों पर 1 यात्री बैठेगा।
रेड और कन्टेनमेंट जोन में बसों को रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी, यहां ना यात्री चढ़ पाएंगे ना उतर पाएंगे।
बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों और गंभीर बीमारी से पीड़ितों को बहुत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने का निर्देश दिया है।
सुबह या शाम बसों को रूटों पर भेजने से पहले उन्हें सैनिटाइज करना होगा। बस के भीतर संवेदनशीन स्थानों को पहर दो घंटे में सैनिटाइज करना होगा।
परिचालक को मास्क, फेस शील्ड पहनना होगा।
चालक और परिचालक दोनों को ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।
बसों में स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा।
बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर मनाही होगी
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